मीरा-भाईंदर में घुम रहे गाड़ियों पर जिल्हाधिकारी ने लगाये प्रतिबंध!!पोलिस को मिले सख्त आदेश.
मीरा भाईंदर शहर में कोरोनाबाधित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है कोरोना विषाणु की चैन अगर तोड़नी है और शहर को बचाना है तो शहर के हर नागरिक सौफ़िसदी लॉकडाउन का पालन करेगी तो ही यह जल्द मुमकिन हो सकता है लेकिन लोगों में इस बीमारी के चलते गंभीरता देखने को नहीं मिल रही है लोग अलग-अलग बहाने से रास्तों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।
देश के ऊपर चल रहा इस महामारी के संकट का मुकाबला करने हेतु और इस बीमारी को रोकने हेतु सरकार के द्वारा किए जा जाने वाली उपाय योजना के तहत जिला अधिकारी के द्वारा,
भारतीय "रोग नियंत्रण अधिनियम १८९७, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५,मोटार वाहन अधिनियम १९८८,सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय,मुंबई" इनके आदेश और पुलिस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण के सूचना और आदेशो के तहत कोरोना संक्रमण का बढ़ता हुआ माहौल देखकर इसकी रोखथाम के लिए जिला दंडाधिकारी राजेश नार्वेकर जी ने मीरा भायंदर के लिए आदेश पारित किए गए हैं उस आदेश का कड़े रूप से पालन करने की सूचना भी पुलिस प्रशासन को दी गई है।
वही दूसरी तरफ महानगरपालिका के तरफ से अत्यावश्यक सेवा के नाम पर कुछ संस्थाओं के सदस्यों को पहचान पत्र दिए गए थे। उस पहचान पत्र का भी दुरुपयोग करने वाले मामले सामने आने के बाद उन संस्थाओं के सभी सदस्यों के पहचान पत्र रद्द कर दिए गए हैं । शहर के पेट्रोल पंप से पेट्रोल देना भी बंद किया गया है तब भी शहर मैं बिनामतलब और सैरसपाटा, घूमने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है इसी के चलते जिला अधिकारी महोदय के द्वारा मीरा भायंदर शहर के लिए नए आदेश निकाले गए हैं ८ तारीख के ६ बजे से यह आदेश पारित होने वाले हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि शहर में कोई भी प्राइवेट बाइक,रिक्शा,टैक्सी या कोई भी तरह की फोर व्हीलर यातायात करने के लिए शहर के रास्ते पर या गलियों के रास्ते पर,और अन्य जगह पर जाने के लिए प्रतिबंधित की गई है ऐसे सख्त आदेश ठाणे ग्रामीण पुलिस को दिए गए हैं अगर इस आदेश का पालन ना किया गया तो उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।